HARYANA

हरियाणा के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए अब लागू होगा ड्रेस कोड

अब हरियाणा के सभी सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों को उचित वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, श्री अनिल विज ने बताया कि उन्होंने हाल ही में हरियाणा की सभी चिकित्सा सुविधाओं में वर्दी अनिवार्य करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में मरीज और कर्मचारी में फर्क करना मुश्किल होता है | ड्रेस कोड से अस्पतालों कि कार्यप्रणाली में सुधार होगा | एक अस्पताल में अच्छी तरह से पालन की जाने वाली ड्रेस कोड नीति (dress code policy) न केवल कर्मचारी को उसकी पेशेवर छवि देती है | ड्रेस कोड नीति का उद्देश्य कर्मचारियों के बीच अनुशासन, एकरूपता और समानता बनाए रखना है।


यह ड्रेस कोड ( Dress Code) स्वास्थ्य केन्द्रों के मेडिक्स एवं पैरामेडिक्स, साफ-सफाई एवं स्वच्छता, सुरक्षा, परिवहन के क्षेत्र में कार्यरत सभी अस्पताल स्टाफ ,तकनीकी, किचन आदि में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए होगा | अस्पताल में non-clinical प्रशासनिक कार्य देखने वाले कर्मचारी केवल औपचारिक (Formal) पहनेंगे। पुरुष और महिला दोनों कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से ड्रेस कोड का पालन करना होगा, ऐसा न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और उस दिन कार्यालय में उसकी एब्सेंट (absent) लगा दी जाएगी |

अस्पताल स्टाफ के लिए नेम प्लेट लगाना अनिवार्य

स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में फंकी हेयर स्टाइल, भारी आभूषण, सामान, मेकअप, लंबे नाखूनों को बर्दास्त नहीं किया जाएगा। यूनिफॉर्म नेम प्लेट टैग पर कर्मचारी का नाम और पद के नाम का उल्लेख किया जाएगा। नर्सिंग कैडर को छोड़कर अन्य प्रशिक्षणार्थियों को नेम प्लेट टैग (name plate tag) के साथ काली पैंट व सफ़ेद कमीज पहननी होगी | प्रत्येक कर्मचारी से उम्मीद की जाती है कि वह साफ-सुथरे कपड़े पहनें और अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करें। उन्होंने कहा कि बाल साफ, अच्छी तरह से तैयार और साफ-सुथरे होने चाहिए। पुरुषों के बाल कॉलर की लंबाई से अधिक नहीं होने चाहिए | असामान्य हेअरकट (Haircut) की अनुमति नहीं है। नाखून साफ, छंटे हुए और अच्छी तरह से कटे हुए होने चाहिए।

• किसी भी रंग की जींस (Jeans), डेनिम स्कर्ट( Denim Skirt) और डेनिम ड्रेस (denim dress) को पेशेवर पहनावा (Professional dress) नहीं माना जाता और इसलिए इसकी अनुमति नहीं है।
• स्वेटशर्ट (sweat shirt), स्वेट सूट (sweat suit) और शॉर्ट्स (शॉर्ट्स) और पलाज़ो की भी अनुमति नहीं होगी।
• टी शर्ट (t shirt ), स्ट्रेच टी-शर्ट/स्ट्रेच पैंट(Stretch t-shirt /stretch pant), फिटिंग पैंट( fitting pant), लेदर पैंट( leather pant), क्रॉप टॉप (crop top), ऑफ शोल्डर ड्रेस (off shoulder dress), स्नीकर्स(sneaker) आदि की अनुमति नहीं है।

अस्पताल के कर्मचारियों में अनुशासन, एकरूपता और समानता बनाए रखने के उद्देश्य से स्वास्थ्य सेवा विभाग के महानिदेशक द्वारा पोशाक नीति (dress policy) को लागू करने के लिए सभी सिविल सर्जनों को पत्र जारी किया गया है |इस संबंध में अस्पताल के कर्मचारियों के बीच अनुशासन, एकरूपता और समानता बनाए रखने के उद्देश्य से पोशाक नीति (dress policy) तैयार की गई है। यह नीति राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में कार्यरत अस्पताल के कर्मचारियों पर लागू होगी।

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