हरियाणा में 28 फरवरी 2025 से लागू होंगे तीन नए आपराधिक कानून (Three New Criminal laws)
हरियाणा में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधों पर सख्ती से नियंत्रण पाने के लिए तीन नए आपराधिक कानून (Three New Criminal laws) लागू किए जा रहे हैं। पुलिस महानिदेशक (DGP) शत्रुजीत कपूर ने घोषणा की कि ये नए कानून 28 फरवरी 2025 तक प्रभावी हो जाएंगे। इस बदलाव के साथ हरियाणा देश के पहले राज्यों में से एक होगा जो इन नए कानूनों को अपनाएगा।
नए कानूनों का परिचय
ये कानून भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से लाए गए हैं। इनका मुख्य फोकस तेजी से न्याय, कड़े दंड और पीड़ितों की बेहतर सुरक्षा पर होगा।
हरियाणा में लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानून इस प्रकार हैं:
- भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 – यह कानून भारतीय दंड संहिता (IPC) का स्थान लेगा और भीड़ हिंसा, संगठित अपराध और यौन अपराधों के लिए सख्त दंड का प्रावधान करेगा। छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा (community service) की सजा भी इसमें जोड़ी गई है।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 – यह अपराध प्रक्रिया संहिता (CrPC) की जगह लेगा। इसका उद्देश्य मुकदमों को तेजी से निपटाना, पुलिसिंग में तकनीक का अधिक इस्तेमाल और पीड़ितों की सुरक्षा को बढ़ाना है। इस कानून के तहत शिकायतों की ऑनलाइन फाइलिंग और गवाहों के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रावधान भी किया गया है।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023 – यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेगा और डिजिटल साक्ष्यों को मान्यता देगा। अब CCTV फुटेज, मोबाइल डेटा और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अदालत में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जिससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनेगी।
हरियाणा में कानून व्यवस्था पर प्रभाव
हरियाणा तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है, और संगठित अपराध, साइबर धोखाधड़ी और हिंसक अपराध यहां बड़ी समस्याएं रही हैं। इन नए कानूनों के लागू होने से निम्नलिखित लाभ होंगे:
- तेजी से न्याय सुनिश्चित होगा – हरियाणा की अदालतों में लटके हुए मामलों को जल्द निपटाने में मदद मिलेगी।
- संगठित अपराधों पर लगाम लगेगी – नए कड़े प्रावधान गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत जैसे अपराध-प्रभावित क्षेत्रों में गैंगस्टर गतिविधियों को रोकने में मदद करेंगे।
- साइबर अपराध नियंत्रण में आएंगे – डिजिटल धोखाधड़ी और ऑनलाइन अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई होगी, जिससे आम नागरिक और व्यापारी सुरक्षित रहेंगे।
- महिलाओं की सुरक्षा में सुधार होगा – यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों के खिलाफ कड़े कानून लागू होंगे।
पुलिस और जनता की प्रतिक्रिया
DGP शत्रुजीत कपूर के अनुसार ये नए कानून हरियाणा पुलिस को आधुनिक उपकरणों और सख्त कानूनी प्रावधानों से लैस करेंगे, जिससे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इन कानूनों का स्वागत किया है और इसे न्याय प्रणाली में एक ऐतिहासिक सुधार बताया है। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को नए कानूनों की उचित ट्रेनिंग देना बेहद जरूरी होगा।
लागू करने में संभावित चुनौतियां
हालांकि सरकार इन कानूनों को लागू करने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी सफलता इन बातों पर निर्भर करेगी:
- पुलिस अधिकारियों को नए कानूनों की उचित ट्रेनिंग देना।
- डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना ताकि ऑनलाइन साक्ष्य को सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से दर्ज किया जा सके।
- जनता को उनके नए अधिकारों और कानूनों के बारे में जागरूक करना।
हरियाणा में लागू हो रहे तीन नए आपराधिक कानून राज्य की न्याय प्रणाली में एक बड़ा बदलाव लाने जा रहे हैं। अगर इन्हें सही तरीके से लागू किया गया तो यह अपराध दर को कम करने, न्याय प्रक्रिया को तेज करने और नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे।
जैसे-जैसे 28 फरवरी की तारीख नजदीक आ रही है, सभी की नजरें इस बात पर होंगी कि हरियाणा इन कानूनी सुधारों को कितनी प्रभावी तरीके से लागू कर पाता है।