अब हरियाणा के कच्चे कर्मचारी भी ले सकेंगे LTC का फायदा
Leave Travel Concession (LTC) for Contractual employees
हरियाणा में अब कच्चे कर्मचारी भी पक्के कर्मचारियों की तरह अवकाश यात्रा छुट (Leave Travel Concession) का फायदा मिलेगा | किसी भी सरकारी विभाग , बोर्ड-निगम, स्वायत्त संस्था और सरकारी कंपनी में कार्यरत कर्मचारी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं | इस सुविधा के लिए शर्त यह होगी कि कर्मचारी अनुबंध आधार पर कम से कम चार साल से काम कर रहा हो और अनुबंध साल दर साल बढ़ा हो | इस लाभ के तहत कर्मचारी को को LTC की एवज में एक महीने की सैलरी दी जाएगी |
किस प्रकार मिल पाया कच्चे कर्मचारियों को LTC का लाभ
मानव संसाधन विभाग ने इस सम्बन्ध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों,मंडलायुक्त, बोर्ड -निगमों के प्रबंधक निदेशक और प्रशासक , उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार , उपयुक्त और SDM को आदेश जारी किए हैं | प्रदेश में करीब एक लाख पचास हजार कच्चे कर्मचारी कार्यरत हैं | यह मामला उस समय प्रकाश में आया जब बड़ी संख्या में कच्चे कर्मचारियों द्वारा अपने विभागों से LTC की मांग की गई और कुछ विभागों ने वित्त विभाग से इस बारे में पूछा की क्या कच्चे कर्मचारियों को भी LTC का लाभ दिया जा सकता है या नही।
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इसके जवाब में वित्त विभाग (FD) ने स्पष्ट किया कि यदि किसी कर्मचारी का अनुबंध साल दर साल लगातार चार साल तक बढ़ाया जाता है तो उस कर्मचारी को LTC दी जा सकती है । इस संबंध में मानव संसांधन विभाग हरियाणा सरकार ने एलटीसी के लिए जारी किए गए आदेश दिनांक 21.04.2010 के बिंदु संख्या 3 को स्पष्ट किया है ।
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According to this ” After one year if the contract has been extended for more than four years on year to year basis, the block of four years will be reckoned from the actual date of joining the post under State Government Institutions or Boards/Corporations/Authorities/Cooperative Institutions, etc. The Head of Department will be competent to sanction the amount equivalent to one month’s salary”.
जिसके अनुसार “एक वर्ष के बाद यदि अनुबंध को वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर चार वर्ष से अधिक के लिए बढ़ाया गया है, तो राज्य सरकार के संस्थानों या बोर्डों/निगमों/प्राधिकरणों/सहकारी संस्थानों के तहत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तिथि से चार वर्षों के ब्लॉक की गणना की जाएगी। LTC के रूप में एक माह का वेतन देने के लिए विभागाध्यक्ष सक्षम होंगे I“